अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुल्तानपुर कोर्ट ने किया बरी
अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने सोमवार (25 अक्टूबर, 2026) को बरी कर दिया है। यह आपराधिक मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनकी टिप्पणी से जुड़ा था।
विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने इस मामले को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी मानहानिकारक नहीं थी। इस शिकायत के खारिज होने के साथ ही आठ वर्ष पूर्व 2018 में शुरू हुआ ये मामला खत्म हो गया।
यह मामला बेंगलुरु में राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई टिप्पणी से जुड़ा था। इस टिप्पणी में राहुल गांधी ने तथाकथित रूप से अमित शाह को “हत्या का आरोपी” कहा था। टिप्पणी सामने आने के बाद बीजेपी के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें और बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ताओं को इस टिप्पणी के कारण दुःख पहुँच है।

